अंबेडकरनगर। गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कमलेश कुमार मौर्य ने दो वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में जलालपुर एसओ प्रद्युमभन कुमार सिंह ने थाने में साहबतारा निवासी रमजान उर्फ इरफान के विरुद्ध केस दर्ज किया था। आरोपी के विरुद्ध जिला प्रशासन की तरफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को कारावास की सजा से दंडित किया है। (संवाद)