अंबेडकरनगर। ढाई वर्ष पहले 8 वर्षीय बालिका के साथ अशलील हरकत करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुलाई 2020 में एक व्यक्ति ने कोतवाली टांडा में मनिहारी टोला निवासी मोहम्मद सरवर उर्फ गुड्डू कबाड़ी के खिलाफ अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ अशलील हरकत करने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को घर में अकेली पाकर उसने गलत हरकत की। पुत्री ने रोते हुए इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। इन दिनों आरोपी जमानत पर बाहर था।
विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण उर्फ डबलर ने वादी पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए बीते दिनों कोर्ट के समक्ष साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कराया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि जुर्माने की 70 प्रतिशत रकम प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाए। यदि जुर्माने की रकम अदा न की गई तो आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आदेश के बाद कोर्ट मोहर्रिर श्वेता सिंह व अनुराग चौधरी ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।