अंबेडकरनगर। यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में आरोपी को जनपद कोर्ट ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है।
भीटी तहसील के बनगांव निवासी रामजीत यादव को पॉक्सो एक्ट आदि में चार वर्ष की सजा के साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सेवन सीएलए एक्ट में मालीपुर थाना क्षेत्र के इटौरी निवासी काली चरन पर 1500 रुपये का अर्थदंड कोर्ट ने लगाया है। इसी तरह गिरोहबंद अधिनियम में बिहार प्रांत के कटिहार निवासी संजय यादव को कोर्ट ने दो वर्ष नौ माह की सजा सुनाई है।