दलित उत्पीडन में चार को मिली सजा
अंबेडकरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दलित उत्पीड़न के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही उन पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2016 में बसखारी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव निवासी अरुण कुमार ने थाने में गांव निवासी अनिल कुमार, रमेश, सत्यपाल सिंह व रणजीत सिंह के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सत्र परीक्षण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ। न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। आदेश में कहा कि जुर्माने की रकम न अदा करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)