अंबेडकरनगर। मारपीट के 27 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह की कोर्ट ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास से दंडित किया है। जलालपुर इलाके के ग्राम शेखपुरा निवासी लेखराज ने 20 मार्च 1998 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 19 मार्च 1998 की रात उनका पुत्र रामकृपाल जलालपुर से अपने घर आ रहा था। रास्ते में पंचायत घर के पास पहले से घात लगाकर बैठे अमरीश कुमार, राजकुमार, अशोक कुमार, भूपेंद्र सिंह, संजय सिंह, सुरजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने हमला बोल दिया था। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग गए थे। मामले में पुलिस ने एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद न्यायालय ने बुधवार को चारों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और 5500-5500 का अर्थदंड लगाया है।