अंबेडकरनगर। जहांगीरगंज में सात वर्ष पहले हुए गिरधारी हत्याकांड के चार आरोपियों को अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम रत्नेशमणि त्रिपाठी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
जहांगीरगंज के जोतपुर जोल्हापुर गांव निवासी गिरधारी की 23 अक्टूबर 2015 को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान रंजिश के चलते मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। गिरधारी के पुत्र चंद्रेश ने ऊंचेपुर गांव निवासी गुड्डू चौहान, भागवत, भीम चौहान तथा संदीप के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी आरोपी बाद में जमानत पर रिहा हो गए। यह केस बीते दिनों सत्र परीक्षण में आया। अभियुक्तों की तरफ से अधिवक्ता नरसिंह नरायन सिंह ने जिरह की। सुनवाई के बाद पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर जज ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया।