अंबेडकरनगर। मारपीट के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम रत्नेशमणि त्रिपाठी ने पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना दो सितंबर 1998 को जहांगीरगंज क्षेत्र में हुई थी।
क्षेत्र के ककरापार निवासी जयराम ने दर्ज कराए केस में कहा कि कुछ लोगों ने सहन भूमि पर चहारदीवारी बनाने के लिए नींव खोद दी। इसका विरोध करने पर उन्होंने जयराम के भाई लालचंद पर हमला कर दिया। इस घटना में लालचंद गंभीर से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केस की सुनवाई के बाद एडीजे ने आरोपी फूलचंद, लालचंद, वीरेंद्र कुमार, प्रेम प्रताप व संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। पांचों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।