न्याय निर्णायक अधिकारी ने 36 वादों का किया निस्तारण
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम डॉ. सदानंद गुप्त ने मिलावटी खाद्य सामग्रियों के 36 वादों का निस्तारण करते हुए आरोपी दुकानदारों पर 12.35 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बीते दिनों अभियान चलाकर अलग-अलग दुकानों से नमूने एकत्र करने के बाद जांच के लिए भेजा था। इसमें 36 नमूने अधोमानक पाए जाने पर एडीएम ने दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। नियमों के उल्लंघन व बिनी पंजीयन के 13 मामलों में 3 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना न्याय निर्णायक अधिकारी ने विक्रेताओं पर लगाया है।
दूध के तीन मामलों में 3.20 लाख, सरसों तेल के एक मामले में 40 हजार, मिष्ठान के तीन मामलों में 1.5 लाख, बेकरी के तीन मामलों में 1.10 लाख, नमकीन के 2 मामलों में 1.15 लाख, पनीर के पांच मामलों में 1.40 लाख का जुर्माना लगाया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 36 वादों का निस्तारण न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किया गया है। कई अन्य नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि वह नियमों का गंभीरता से पालन करें।