अंबेकरनगर। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आठ दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। जैतपुर इलाके में वर्ष 1999 में धमकाने के मामले में जूडिशियल मजिस्ट्रेट टांडा ने प्रेमनाथ तिवारी निवासी भुजर्गी पर 3500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जैतपुर के ग्राम पूरा बदलही गांव में वर्ष 2008 में हुई मारपीट की घटना में शामिल ध्रुवनाथ, मनोज कुमार सिंह व विपिन कुमार सिंह को 1900-1900 रुपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया। सीजेएम कोर्ट ने इब्राहिमपुर इलाके में वर्ष 2008 में हुई मारपीट के मामले में शाहिद अहमद, अब्दुल बारी, नन्हे उर्फ अब्दुल रऊफ व शमी उन्नीशा निवासी गढ़ गुवांव बेलबारी पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।