रामसुरेश पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बसावनपुर ने बताया कि उनके बाबा का नाम कलेसर पुत्र भोलई था। उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2008 को हो चुकी है।
बाबा का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला बीपीएल राशनकार्ड जिसका क्रमांक 17589 व संख्या 14881 है, जो अभी चल रहा है।
आरोप के मुताबिक प्रधान बसावनपुर चन्द्रशेखर वर्मा पुत्र सत्यनरायण, अमिता पत्नी कलेसर, मुकेश पुत्र सभाजीत निवासी ग्राम बसावनपुर कोतवाली टांडा और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जसवंत कुमार पुत्र रामआधार निवासी ग्राम नकटहा थाना अहिरौली ने जालसाजी के तहत उक्त बीपीएल राशनकार्ड पर अमिता पत्नी कलेसर के नाम कूट रचना करके इंदिरा आवास की सूची तैयार की।
इसके बाद बड़ौदा ग्रामीण बैंक की शाखा सूरापुर में खाता खोलवाया और पहली किस्त 35 हजार रुपए भेजा गया। इसमें से 20 हजार रुपए निकालकर 15 हजार रुपया मुकेश के खाते में ट्रांसफर किया गया। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज करने पर वादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के निर्देश पर टांडा पुलिस ने ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी सहित चार लोगों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।