अंबेडकरनगर। माफिया सरगना खान मुबारक की भाभी जोया खान के खिलाफ निर्गत गैर जमानती वारंट को रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश विश्वनाथ ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। वह माफिया डॉन जफर सुपारी की पत्नी है। उधर, बसपा नेता जुरगाम मेहदी व उनके चालक की हत्या के मामले में जोया के अलावा खान मुबारक की पत्नी व बहन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब पांच मई को गवाह बयान के लिए तलब किए गए हैं।
हंसवर थाना क्षेत्र निवासी बसपा नेता जुरगाम मेहदी व उनके चालक शुभनीत यादव की हत्या के मामले में बीते दिनों माफिया खान मुबारक की भाभी जोया खान के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट निर्गत हुआ था। दरअसल जमानत मिलने के बाद से मामले की सुनवाई के लिए जोया तारीखों पर नहीं पहुंच रही थी। अब उसने बुधवार को एडीजे कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि वह बीमार थी। उसे ऑपरेशन भी कराना पड़ा, इसके चलते ही वह कोर्ट में नहीं पहुंच पाई। जोया ने गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की अपील की।
सुनवाई करते हुए एडीजे विश्वनाथ ने कहा कि जोया ने अपने कथन की पुष्टि के लिए किसी प्रकार के मेडिकल प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। वारंट को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है। एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि जज ने जोया के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। उधर दोहरे हत्याकांड में जोया के अलावा खान मुबारक की पत्नी मुमताज व बहन शब्बो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए पांच मई को कोर्ट में तलब किया गया है।