अंबेडकरनगर। थाना क्षेत्र हंसवर के नरायनपुर प्रीतमपुर गांव में आंबेडकर पार्क की भूमि पर निर्माण करा रहे लोगों पर बम से जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा दी है। साथ ही उन पर अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है।
हंसवर थाने में वर्ष 2015 में पीड़ित राममिलन ने केस दर्ज कराया था। बताया कि ग्रामीणों की सहमति पर आंबेडकर पार्क की भूमि पर नींव खुदाई 17 सितंबर 2015 को चल रही थी। इस बीच विपक्षी राजितराम, रवींद्र कुमार, निवासी नरायनपुर प्रीतमपुर, पंचम निवासी गद्दोपुर बसखारी के अलावा एक अन्य आरोपी सहित कुल चार लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। निर्माण में लगे लोगों पर बम से भी हमला किया गया। बम का जोरदार विस्फोट भी हुआ। गनीमत रही कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा। इन दिनों आरोपी जमानत पर रिहा थे। न्यायालय के समक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश शुक्ल ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाह उपलब्ध कराया।
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नेहा आनंद ने सभी तीन आरोपियों को दस दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उन पर अलग अलग धाराओं में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में चौथा आरोपी बाल अपचारी घोषित हो गया था।