अंबेडकरनगर। बेवाना क्षेत्र में मारपीट, धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी दंपती इंद्रेश यादव और पूनम यादव की जमानत मंजूर कर ली। अभियोजन के अनुसार 23 नवंबर 2025 को वादिनी ने आरोप लगाया था कि इंद्रेश यादव, पूनम यादव और एक अन्य व्यक्ति उसकी जमीन पर जबरन दीवार बना रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।