टांडा (अंबेडकरनगर)। वरासत दर्ज कराकर भूमि की बिक्री करने में कानूनगो टांडा सहित ग्राम प्रधान व चार अन्य लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने टांडा कोतवाली पुलिस को दिया है।
वादी मोअज्जम हुसैन के मुताबिक उसके पिता जाहिद हुसैन व चाचा असद हुसैन की मृत्यु हो चुकी है। उनके निधन के बाद चल-अचल संपत्ति में बतौर वारिस उनका व उनके चाचा के पुत्र के नाम होने चाहिए थे। परंतु लेखपाल, कानूनगो टांडा, ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार आदि ने साजिश के तहत उसका नाम न चढ़ाकर सिर्फ सलीम अहमद के नाम पूरी वरासत करा दी।
इसके बाद संबंधित भूमि का बैनामा भी कर दिया गया। इसकी शिकायत टांडा कोतवाली पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा। सीजेएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने बताया कि यदि आदेश मिलने पर केस दर्ज कर जांच की जाएगी।