जलालपुर (अंबेडकरनगर)। लगभग 40 क्विंटल राशन घोटाले में पूर्ति निरीक्षक ने भियांव के कोटेदार के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया।
24 अगस्त को एफसीआई टीम राशन लेकर भियांव गांव पहुंची। कोटेदार अब्दुल अहद से राशन ले जाने के लिए कहा गया। शाम तक जब अब्दुल अहद राशन लेने नहीं पहुंचा तो पूर्ति निरीक्षक संजू सिंह ने जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी को दी।
मामला डीएम सैमुअल पॉल एन के संज्ञान में लाया गया। डीएम के निर्देश पर जिलापूर्ति अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से न सिर्फ अब्दुल अहद का कोटा निलंबित कर दिया, बल्कि दूरभाष पर उन्हें निर्देशित किया गया कि चार्जर, ई-पॉस मशीन व शेष बचे 39 क्विंटल 65 किग्रा. राशन है, उसे संबद्ध किए गए रामसिंगार के कोटे पर भेज दिया जाए।
बताया जाता है कि अब्दुल अहद ने ई-पॉस मशीन व चार्जर तो संबंधित कोटे पर पहुंचा दिया, लेकिन शेष राशन को नहीं पहुंचाया। टीम की जांच में गोदाम में राशन नहीं मिला। ऐसे में जिलापूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक संजू सिंह ने कटका थाने में केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी कोटेदार के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया।