अंबेडकरनगर। भाई की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश पदमनरायण मिश्र ने खारिज कर दी। जमानत पर विचार के दौरान कहा गया कि यह गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। ऐसे में आरोपी जमानत पर मुक्त होने का हकदार नहीं है।
थाना क्षेत्र भीटी के बसंतपुर के ग्राम चौकीदार रामबदल ने भीटी थाने में जनवरी में केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह बगल स्थित बेनीपुर गांव का भी चौकीदार है। 13 जनवरी को बेनीपुर निवासी ज्ञानस्वरूप नंद तिवारी का शव संदिग्ध हालात में घर में मिला था। हालांकि परिजन उसे आत्महत्या बता रहे थे। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने का जिक्र पाया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने विवाद को लेकर मृतक के भाई रामबोला उर्फ अभिषेक को घटना का दोषी मानते हुए जेल भेज दिया था। आरोपी ने जनपद न्यायाधीश के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।