अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने बृहस्पतिवार को शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी सलमान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आलापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के मुताबिक वर्ष 2021 में उनकी कक्षा सात में पढ़ने वाली बेटी के साथ जहांगीरगंज के दुराजपुर निवासी सलमान ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद शादी करने की बात पर वह टालमटोल करता था। 20 अगस्त 2025 को जब उसने फोन पर शादी करने का दबाव बनाया तो सलमान ने इनकार कर दिया और धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में आरोपी के परिजनों ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। (संवाद)