अंबेडकरनगर। संपत्ति हड़पने के लिए की गई धोखाधड़ी में जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए एक केस में वादिनी चंपा देवी ने कहा कि उनके दिवंगत पति के नाम दर्ज करोड़ों की भूमि को हड़पने के लिए पूर्व विधायक पवन पांडेय एवं उनके समर्थक मुकेश तिवारी के नाम फर्जी इकरारनामा कराया गया। कई अन्य धोखाधड़ी कर उनके पुत्र अजय सिंह की पत्नी के तौर पर नीतू सिंह का नाम फर्जी ढंग से दर्ज करा दिया गया। बाद में एक कथित मार्ग दुर्घटना में अजय की मौत हो गई। पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ ही नासिरपुर बरवां निवासी शीला सिंह व रेखा सिंह के विरुद्ध भी केस दर्ज किया था। जनपद न्यायाधीश ने इन दोनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद