अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविंद कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में जेल में निरुद्ध आरोपी सूरज कुमार राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
बेवाना पुलिस ने मार्च 2025 में चोरी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर सभाजीत निषाद, सदस्य मनोज वर्मा, पिंटू वर्मा, सूरज कुमार राजभर व ताज मोहम्मद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आरोपी सूरज कुमार राजभर निवासी ग्र्राम सखौना पीरपुर भीटी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। सूरज की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने तर्क दिया था कि उसका गैंग से कोई संबंध नहीं है। गैंग चार्ट में दर्शाए गए दो मुकदमों में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। बिना किसी नए अपराध के, लंबे समय बाद गैंगस्टर एक्ट लगाया जाना अविधिसम्मत व अनुचित है। न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी का अपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।