अंबेडकरनगर। किशोरी को अपहृत कर दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जनपद न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी करार दिया है। उसे सजा 25 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।
मामला लगभग छह वर्ष पहले जहांगीरगंज थाने से जुड़ा है। दर्ज कराए केस में वादी ने कहा था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपनी रिश्तेदारी में गई थी। इसी दौरान सदानंद नामक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी को खोज निकाला तो जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन दिनों वह जमानत पर रिहा था। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
विशेष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश पांडेय ने कोर्ट में प्रभावी ढंग से तथ्य रखे। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम सुशील कुमार ने आरोपी को मामले में दोषी पाया। उसे इसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।