अंबेडकरनगर। करीब ढाई वर्ष से अपहरण व दुष्कर्म मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अहिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना क्षेत्र के विकवाजीतपुर निवासी रतनपाल गुप्त के खिलाफ मार्च 2021 में अपनी 16 वर्षीय भतीजी के अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद से आरोपी जेल में बंद था।
सत्र परीक्षण के दौरान आरोपी रतनलाल के अधिवक्ता नरसिंह नरायण सिंह ने पैरवी की। कहा कि रंजिशन रतनलाल काे आरोपी बनाया गया है। संबंधित घटना से उसका कोई वास्ता नहीं है। वह पूरी तरह निर्दोष है। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने इसके बाद पर्याप्त साक्ष्य व गवाह न होने के चलते आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद