अंबेडकरनगर। थाना क्षेत्र अहिरौली में स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पाॅक्साे एक्ट आशीष वर्मा ने खारिज कर दी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी जीजा व साले के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
फरवरी माह में थाना क्षेत्र अहिरौली निवासी निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी पुत्री 13 फरवरी को कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में सूरज निवासी पकड़ी थाना भीटी ने अपने जीजा छोटू निवासी अरवल कीरी गोसाईगंज के साथ मिलकर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहृत कर लिया। आरोपियों ने कहा कि तुम्हारे मामा मार्ग हादसे में घायल हो गए हैं, चलो तुम्हे अस्पताल पहुंचा देते हैं। इसके बाद जबरन बाइक पर बिठा लिया। बाद में उसे आरोपी छोटू के घर ले गए। वहां सूरज व छोटू ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
आरोपी सूरज ने अपनी बहन से छात्रा के घर फोन कराया। परिजनों से उस लड़की ने कहा कि मैं आपके पुत्री की सहेली बोल रही हूं। आप की लड़की मेरे घर बर्थडे में आई है कल जाएगी। इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया गया। काफी खोजबीन की गई लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन वह किसी तरह घर पहुंची और आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी छोटू ने अब सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।