अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम चिंताराम की कोर्ट ने वर्ष 2020 के बिजली चोरी के मामले में टांडा के रामपुर कला निवासी आरोपी मनोज को जमानत दे दी। एंटी पावर थेफ्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी मनोज ने आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।