अंबेडकरनगर। खाद्य विभाग की ओर से जांच के लिए भेजे गए नमूने प्रयोगशाला में अधोमानक पाए जाने के बाद विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। इसमें परीक्षण के बाद नमूने अधोमानक पाए जाने पर दोषी 27 कारोबारियों पर अर्थदंड के रूप में तीन लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी के अनुसार दुग्ध विक्रेता दिनेश वर्मा निवासी अशरफपुर पचाउख पर 15 हजार और अजय यादव खपुरा शाह सुलेमपुर पर 15 हजार, चिंतौरा निवासी अशोक यादव पर अधोमानक खोया विक्रय पर पांच हजार, सम्हरिया चौराहा स्थित आकाश स्वीट्स एंड फास्ट फूड पर 18 हजार, बस स्टॉप अकबरपुर के वर्मा स्वीट्स पर पनीर विक्रय को लेकर 20 हजार, निबियहवा पोखरा के यादव स्वीट्स हाउस पर मिलावट को लेकर 20 हजार, एनटीपीसी के निकट सम्राट डेरी पर 25 हजार, अधोमानक मिठाई विक्रेता केदारनगर अनुज पर सात हजार, बरियावन के जितेंद्र पर आठ हजार, अन्नावां बाजार के विकास सोनी पर 15 हजार का जुर्माना लगा। अलीगढ़ के कपिल द्वारा मिलावटी कुल्फी विक्रय पर दस हजार, मीरानपुर के महबूब पर अधोमानक बेकरी प्रोडक्ट्स विक्रय पर पांच हजार, रंजीत कुमार अधोमानक बेकरी प्रोडक्ट्स नमकीन विक्रय पर बीस हजार, बिना पंजीकरण प्राप्त किए मीट की बिक्री पर अल्ताफ कुरैशी व शाबिर पर सात-सात, दानिश, अब्दुल्लाह, निसार अहमद व अकरम कुरैशी पर आठ-आठ हजार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।