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497 स्थानों पर लाउडस्पीकर की अनुमति

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टांडा। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तहसील क्षेत्र के 497 स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति स्थानीय प्रशासन ने दी है। इसमें एक विद्यालय भी शामिल है। गौरतलब है कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुुए न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र उतारने का निर्देश दिया था। यह भी निर्देशित किया था कि अनुमति के बाद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 15 जनवरी अंतिम तिथि का निर्धारण किया गया था। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 20 जनवरी तक कर दिया गया था। न्यायालय के निर्देश के तहत तहसील क्षेत्र के 497 स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति स्थानीय प्रशासन ने दी है। इसमें एक विद्यालय शामिल है। एसडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में 119, अलीगंज थाना क्षेत्र में 56, इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में 130 व हंसवर थाना क्षेत्र में 101 धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। बसखारी विकास खंड के एसबी नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी को भी लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।
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