अपहरण व दुष्कर्म में सात वर्ष का कारावास
अंबेडकरनगर। अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक इब्राहिमपुर थाने में तहरीर देकर वर्ष 2012 में दर्ज कराए केस के जरिये वादी ने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को टिंकल नामक एक युवक भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो बाद में बालिका मिल गई। चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ तो अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम महेंद्र सिंह ने टिंकल को मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए की सजा सुनाई। कई अन्य धाराओं में भी उसे कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त के अर्थदंड में से पीड़िता को 30 हजार रुपए दिए जाने का निर्देश दिया।