अंबेडकरनगर। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम ने बृहस्पतिवार को मिलावटी खाद्य सामग्री से जुड़े 12 वादों का निस्तारण किया। संबंधित व्यापारियों पर 3.59 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
न्याय निर्णायक अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्त ने दूध के चार नमूने अधोमानक पाए जाने पर 95,000, खोया का एक नमूना अधोमानक मिलने पर 20,000, दूध की मिठाई के 3 नमूने अधोमानक मिलने पर 1.50 लाख, मिथ्याछाप नमकीन के एक नमूने के अधोमानक मिलने पर 22,000 तथा दो अन्य खाद्य सामाग्रियों के नमूने अधोमानक मिलने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 148 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें मिलावटी सामग्री बेचने वालों पर 21.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम वसूली भी तेजी से की जा रही है। जो व्यापारी पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ आरसी भी जारी की जा रही है। कहा कि यदि कोई गुणवत्ताविहीन सामानों की बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)