अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में अपहरण करने में दो को चार-चार वर्ष और एक अन्य अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
टांडा कोतवाली में सात वर्ष पहले दर्ज कराए केस में वादी ने बताया कि वह रोजगार के सिलसिले में दिल्ली रहता है। उसकी किशोर पुत्री की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। गांव के हरीराम ने कहा कि बस्ती जिले में एक तांत्रिक रहता है, जो झाड़फूंक कर बीमारी को ठीक करता है। हरीराम उसकी पुत्री को लेकर गया। लेकिन वह वापस नहीं लौटी। हत्या की आशंका जताते हुए केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। कुल चार आरोपियों बस्ती जनपद के छावनी निवासी राम सिंह, यहीं के जवाहिर निषाद के अलावा हरीराम तथा छावनी की समीता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
बाद में किशोरी पुलिस को मिली। चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने दुष्कर्म के आरोप में जवाहिर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। हरीराम व समीता को चार-चार वर्ष और राम सिंह को दो वर्ष की सजा सुनाई।