इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिकता की चुनौती याचिका पर भारत के एटार्नी जनरल व प्रदेश के महाधिवक्ता व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर नियत की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने आशीष तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।