फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खुली अदालत में हो मुकदमों की सुनवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट व प्रदेश की निचली अदालतें आधिकारिक रूप से 3 मई तक बंद हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बंदी का असर कार्यपालिका, विधायिका से भी अधिक न्यायपालिका पर पड़ा। है। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सुझाव है कि ऐसे हालात में मुकदमों की सुनवाई खुली अदालतों में होनी चाहिए। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधानविद ए एन त्रिपाठी का कहना है कि चीफ जस्टिस को खुली अदालत में सीमित संख्या में कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। जांच के बाद ही वकीलों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। केवल वही वकील कोर्ट में जाएं, जिनका केस लगा हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें