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Prayagraj News: हाईकोर्ट ने तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया आदेश

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की चंदौसी तहसील के तहसीलदार को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए 11 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने जुगल किशोर और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामला ग्राम सभा की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत हुई थी कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा है। इस पर तहसीलदार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि गांव में चकबंदी चल रही है और चकबंदी कानून में अतिक्रमण हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, इसके लगभग एक माह बाद तहसीलदार ने याची को उसी गाटा संख्या से अपना कथित अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर दिया और कहा कि कब्जा न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के इस दोहरे रुख को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और नोटिस को अवैध बताया। कोर्ट ने तहसीलदार को 11 फरवरी को स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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