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खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत मंजूर

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The bail of the husband accused of abetting suicide was approvedo
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खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत मंजूर
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी बड़गांव, झांसी के जय हिंद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उस पर दहेज उत्पीड़न एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने जय हिंद की अर्जी पर दिया है। याची के अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा का कहना था कि पति ने अपनी पत्नी को रक्षाबंधन त्यौहार में मायके जाने की अनुमति नहीं दी। जिससे क्रोधित होकर उसने आत्महत्या कर ली। यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत किस कारण से हुई, इसका पता नहीं चल सका है । बिसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उनकी शादी 2009 में हुई थी। पत्नी ने धारा 125 के अंतर्गत 2011 में भरण पोषण के लिए मुकदमा भी किया था लेकिन, समझौता होने पर मुकदमा वापस हो गया और दोनों साथ रह रहे थे। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। दहेज मांगने का भी कोई साक्ष्य नहीं है। उसके खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने (धारा 306 भा दं सं ) का अपराध नहीं बनता है। याची 30 अगस्त 2019 से जेल में बंद है ।
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