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हाईकोर्ट : बाहुबली मुख्तार को हाईकोर्ट से झटका, गैंगस्टर के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

Fri, 16 Dec 2022 07:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट की  कार्यवाही के खिलाफ याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दी है। विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा 10 साल कैद की  सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
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मुख्तार अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट की  कार्यवाही के खिलाफ याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दी है। विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा 10 साल कैद की  सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय बहस कर रहे थे। इनका कहना था कि गैंग चार्ट का अनुमोदन जिलाधिकारी से नहीं लिया गया था। इसी आधार पर कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी गई थी।

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