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Shahi Idgah row: अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का आदेश, नवंबर में सुरक्षित रखा था फैसला

Thu, 14 Dec 2023 01:07 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज

सार

16 नवंबर को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली एक अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश दे सकता है।

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16 नवंबर को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आवेदन कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे में दायर किया गया था।

देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और सात अन्य लोगों द्वारा वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।
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अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है और 'शेषनाग' की एक छवि है जो हिंदू देवताओं में से एक है और जिसने जन्म के समय रात में भगवान कृष्ण की रक्षा की थी, वह भी वहां मौजूद है। 

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