इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर के बम्हरौली क्षेत्र में पोगहट पुल के पास स्थित विष्णु पुरी कॉलोनी में सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होने की समस्या को गंभीरता से लिया है। कहा है कि इससे रिहायशी इलाके में स्वास्थ्य की समस्या खड़ी हो सकती है।
कोर्ट ने इसकी जवाबदेही तय करने के लिए जिलाधिकारी को प्रयागराज, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों की टीम गठित कर मौके की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। ओवर फ्लो के स्रोत का पता लगाने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने रामानंद चौहान की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि गंदा पानी कालोनी में फैल गया है। सफाई के लिए जिम्मेदार नगर निगम व जल संस्थान के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। कोर्ट ने नगर निगम व जल संस्थान के जवाब को संतोषजनक नहीं माना। पीडीए द्वारा इस समस्या से दूरी बनाने की भी आलोचना की।