जिला अदालत ने नाबालिग के अपहरण में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे सात साल की कैद और 15000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव की अदालत ने सुनाया है। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनकी बेटी बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपी अपने अन्य साथियों संग उसे टैक्सी से उठा ले गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उसे बरामद किया था। इसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब 10 साल चले ट्रायल के बाद अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।