फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court: टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती, हाईकोर्ट में दाखिल की विशेष अपील

Fri, 04 Apr 2025 05:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दाखिल की है। मेरठ के राजीव कुमार व अलीगढ़ के पंकज कुमार, शशिपाल, ललित, बलिया से गौतमबुद्ध, प्रयागराज से सत्य प्रकाश गौतम और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन
अदालत - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दाखिल की है। मेरठ के राजीव कुमार व अलीगढ़ के पंकज कुमार, शशिपाल, ललित, बलिया से गौतमबुद्ध, प्रयागराज से सत्य प्रकाश गौतम और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों को अवशेष पैनल जारी किया गया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लेकिन लगभग 360 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया को खुला रखना और अब नियुक्ति का निर्देश देना न्याय का उपहास है। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने विशेष अपील दाखिल की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें