एक अन्य आरोपी विक्रम ने भी दाखिल की अर्जी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। इन पर दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता आरबी मिश्रा व सचिन मिश्रा ने बहस की। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी।