इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर कैदी की जमानत की शर्तों में छूट दी है। कोर्ट ने उसे निजी मुचलके और प्रतिभूतियों के जमा करने में असमर्थ होने पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णा पहल ने आफताब खान की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
फतेहपुर निवासी याची जेल में पांच जनवरी 2021 से जेल में है। हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है लेकिन आर्थिक हालत सही न होने से वह निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों को जमा नहीं कर सका। इस बात की जानकारी उसने जेल प्रशासन को दे दी। कोर्ट ने परिस्थितियों को देखत हुए याची की जमानत याचिका में दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया।