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High Court : केस डायरी में कोर्ट की रिट का जिक्र नहीं करने के मामले में नए विवेचक ने कहा-नहीं होगी पुनरावृत्ति

Wed, 08 Jul 2026 05:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

धोखाधड़ी के मामले की विवेचना में हाईकोर्ट की लंबित रिट याचिका का उल्लेख केस डायरी में नहीं किए जाने पर विवेचक ने अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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धोखाधड़ी के मामले की विवेचना में हाईकोर्ट की लंबित रिट याचिका का उल्लेख केस डायरी में नहीं किए जाने पर विवेचक ने अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जॉर्जटाउन थाने में 21 मई 2025 को दर्ज मुकदमे की विवेचना पहले एक उपनिरीक्षक कर रहे थे। बाद में उच्चाधिकारियों के लिखित आदेश पर विवेचना सिविल लाइंस थाने को स्थानांतरित कर दी गई। सिविल लाइंस थाने के विवेचक ने एसीजेएम की अदालत को बताया कि पूर्व विवेचक ने केस डायरी के किसी भी पर्चे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका का उल्लेख नहीं किया। इसी कारण उन्हें भी याचिका की जानकारी नहीं मिल सकी। आगे की कार्रवाई उसी जानकारी के अभाव में हुई। 

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