इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में अत्यंत प्रदूषित हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छठ पूजा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। याची ने हाईकोर्ट आने में देरी कर दी, इसलिए हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाजियाबाद के महंत मुकेश गोस्वामी प्राचीन शनिदेव मंदिर गंगा घाट की जनहित याचिका पर दिया है। राज्य सरकार की अधिवक्ता आकांक्षा शर्मा ने याचिका का विरोध किया। याची के अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी का कहना था कि गाजियाबाद में हिंडन नदी प्रदूषित है। छठ पूजा में इसमें स्नान करने से संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका है। दिल्ली में यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। इसलिए हिंडन नदी में भी छठ पूजा पर रोक लगाई जाए।