प्रमुख सचिव परिवहन को
आदेश के पालन का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की प्रोन्नति की विभागीय संरचना तैयार करने के आदेश की अवहेलना को प्रथम दृष्टया अवमानना माना है और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार को आदेश का पालन करने का दोबारा मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि दो माह में निर्णय लेकर याची को अवगत कराएं। यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं होता तो याची तीसरी बार अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अमित अग्रवाल की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय का कहना है कि कोर्ट ने प्रमुख सचिव को एक माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसका पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका कोर्ट ने आदेश के पालन का समय देते हुए निस्तारित कर दी थी। फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने पुन: प्रमुख सचिव परिवहन विभाग को दो माह का समय दिया है।