इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील स्थित ग्राम मलका माई भैसाही में बंजर भूमि पर हुए अवैध कब्जे को लेकर दायर एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण मामले को लेकर लंबित अर्जी पर नियमानुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद शीघ्रता से फैसला लें। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की एकलपीठ ने दिया है।
सुभाष चंद्र मौर्या ने बंजर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की। याची ने हाईकोर्ट से जिला मजिस्ट्रेट को गाटा संख्या 577 (क्षेत्रफल 0.0100 हेक्टेयर) से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ मामला पहले से ही लंबित है।
कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार, फूलपुर (प्रयागराज) को निर्देशित किया कि वे धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही को कानून के अनुसार और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए शीघ्रता से तय करें।