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Prayagraj News : पूर्व मंत्री अंसार अहमद को नोटिस, देनी होगी 61.38 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

Sun, 05 Apr 2026 03:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

फाफामऊ के चंदापुर में प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर आदर्श कोल्ड स्टोर हादसे में मृतक श्रमिकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए श्रम विभाग ने कोल्ड स्टोर संचालन करने वाले पूर्व मंत्री व सपा नेता अंसार अहमद को नोटिस जारी किया है।
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कोल्ड स्टोर और पूर्व मंत्री अंसार अहमद। - फोटो : अमर उजाला।
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फाफामऊ के चंदापुर में प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर आदर्श कोल्ड स्टोर हादसे में मृतक श्रमिकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए श्रम विभाग ने कोल्ड स्टोर संचालन करने वाले पूर्व मंत्री व सपा नेता अंसार अहमद को नोटिस जारी किया है। कोल्ड स्टोर प्रबंधन को चारों मृतकों के परिजनों को कुल 61 लाख 38 हजार 750 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने हैं।

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त सुमित कुमार की ओर से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से उनके कार्यालय में जमा करा दें जो ‘कर्मकार प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, प्रयागराज’ के नाम से देय होगी। क्षतिपूर्ति न देने पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए अंसार अहमद खुद जिम्मेदार होंगे।

नोटिस के माध्यम से अंसार अहमद को हादसे में मृत सरोज उर्फ बिल्लर चौधरी (36) के परिजनों को 14 लाख 59 हजार 800 रुपये, मसिंदर (20) के परिजनों को 16 लाख 80 हजार रुपये, ज्योविश कुमार (22) के परिजनों को 16 लाख 60 हजार 275 रुपये और जगदीश (42) के परिजनों को 13 लाख 38 हजार 675 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

अगर पूर्व मंत्री की ओर से भुगतान नहीं किया जाता है तो पीड़ितों की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने का प्रावधान भी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मृतक की आयु में कोई परिवर्तन होने पर प्रतिकर की धनराशि बदली जा सकती है। साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि दुर्घटना में घायल श्रमिकों की दिव्यांगता एवं दवा-इलाज पर हुए व्यय की जानकारी होने के बाद इसके लिए अलग से धनराशि जमा की जाएगी।

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