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Court : हत्या के मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज, सीजेएम ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

Mon, 29 Jun 2026 05:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) को निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले को परिवाद (कंप्लेंट केस) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) को निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले को परिवाद (कंप्लेंट केस) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने मंगला प्रसाद निषाद की ओर से दायर प्रतिरोध याचिका पर दिया।

मेजा क्षेत्र निवासी मंगला प्रसाद निषाद ने आरोप लगाया था कि उनके भाई कप्तान निषाद की हत्या कर शव को गंगा में फेंक दिया गया। घटना की सूचना समय पर मेजा थाने को दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। जिस पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी।

मंगला प्रसाद निषाद ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि विवेचक ने सही ढंग से विवेचना नहीं की। उनका बयान दर्ज नहीं किया गया और केस डायरी में दर्ज कथित बयान अभियुक्तों के दबाव में तैयार किया गया।

अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के एक आदेश के अनुपालन में विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर याची का बयान दर्ज करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को होगी।

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