इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क, अस्पताल, बस अड्डे और विश्वविद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद राव कदम सिंह के नाम से करने की मांग को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने प्रताप सिंह की ओर से दाखिल जनहित पर दिया है।
याची ने जनहित याचिका के जरिए राज्य सरकार को परमादेश जारी करने की मांग की थी। दलील दी कि राव कदम सिंह 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनका ताल्लुक मेरठ से था। उनकी याद में मेरठ के विक्टोरिया पार्क, विश्वविद्यालय और अस्पतालों का मौजूदा नाम बदल कर राव कदम सिंह के नाम से घोषित किया जाए। यह उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि होंगी।
कोर्ट ने याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया। कहा कि यह राज्य का नीतिगत विषय है। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को परमादेश जारी नहीं कर सकता। हालांकि, कोर्ट ने याची को स्वतन्त्रता दी है कि वह इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठा सकता है।