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UP News : पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सीएए के नाम पर दंगा भड़काने का आरोप

Sat, 27 Jul 2024 11:37 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचिकाकर्ता अलीगढ़ के खुर्शीद ऊर्र रहमान ने इसी मामले को लेकर पहले धारा 156(3 ) सीआरपीसी के तहत अलीगढ़ जिला कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने खारिज कर दिया। उसके बाद सेशन कोर्ट अलीगढ़ ने भी सीजेएम के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी खारिज कर दी थी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है।

याचिकाकर्ता अलीगढ़ के खुर्शीद ऊर्र रहमान ने इसी मामले को लेकर पहले धारा 156(3 ) सीआरपीसी के तहत अलीगढ़ जिला कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने खारिज कर दिया। उसके बाद सेशन कोर्ट अलीगढ़ ने भी सीजेएम के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी खारिज कर दी थी। अब दोनों आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

याची की ओर से दाखिल याचिका में भाजपा समर्थित एक पत्रिका में प्रकाशित लेख का हवाला दिया गया है। कहा कि, प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेताओं ने साजिश के तहत अपने हित में हिंसा, दंगा और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए अपने पद और शपथ का दुरुपयोग किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए भाजपा नेताओं ने भाषण, होल्डिंग और पत्रिका में लेख प्रकाशित कराकर उसे बड़े पैमाने पर बांटे। जिससे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन, दंगे और हिंसा भड़की।

जिसमें कई लोगों की जान भी गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ। याचिका में जिला न्यायालय अलीगढ़ के आदेशों को रद्द करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

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