उत्पीड़न केआरोपी अध्यापक की बर्खास्तगी की चुनौती याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापक को राहत देने से इंकार करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को रद करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को रद्द कर दिया है। छात्रा से शारीरिक उत्पीड़न करने के आरोप में नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के कमिश्नर ने याची को बर्खास्त कर दिया था। याची कमलेश कुमार के अधिवक्ता का तर्क था कि विद्यालय की 14 छात्राओं ने उनके साथ भी याची अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ करने का बयान दिया है। संक्षिप्त जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी आदेश को कैट प्रयागराज में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई और कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों पर सीसीएस रुल्स लागू होता है। बिना जांच प्रक्रिया अपनाए की गई बर्खास्तगी अवैध है। जवाब में समिति की तरफ से तर्क दिया गया कि रुल 95 में छात्रा के शारीरिक उत्पीड़न मामले में तीन माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज कर दी, जिस पर यह याचिका दायर की गई थी।