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UP : 54 फीट ऊंचा ताजिया निकालने की नहीं मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा-पहले सक्षम प्राधिकारी से करें संपर्क

Wed, 02 Jul 2025 10:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुहर्रम पर 54 फीट ऊंचा ताजिया निकालने की मांग में दाखिल याचिका पर कोई राहत नहीं मिली। ताजिया के आकार को लेकर रोक का कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर याचिका दाखिल की गई है।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुहर्रम पर 54 फीट ऊंचा ताजिया निकालने की मांग में दाखिल याचिका पर कोई राहत नहीं मिली। ताजिया के आकार को लेकर रोक का कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने अल्ताफ हुसैन और अन्य की याचिका पर दिया। संभल निवासी याची ने 54 फीट ऊंचा ताजिया निकालने की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची अधिवक्ता जय सिंह यादव ने दलील दी कि छह जुलाई को मुहर्रम है। याची 1929 से लगातार 54 फीट ऊंचा ताजिया निकालते आ रहे हैं। आरोप लगाया कि थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन कोतवाली ने 22 जून को एक नोटिस जारी कर कहा है कि जुलूस के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि न करें, जिससे कानून और व्यवस्था भंग हो। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस बार पुलिस ताजिया के आकार को लेकर रोक रही है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि थाना प्रभारी ने ताजिया के आकार को सीमित करने वाला कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

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