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आरटीआई की अपील निर्णीत करने का आदेश

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त को आदेश दिया है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत लंबित अपील का दो माह में निस्तारण किया जाए। मामला आदर्श कन्या इंटर कॉलेज खेतासराय जौनपुर में नियम विरुद्ध नियुक्तियों का है। याची का कहना है कि उसने सूचना अधिकारी से कालेज में प्रबंधक की बहू, जो जिला विद्यालय निरीक्षक की सरहज हैं, की नियुक्ति करने सहित अन्य अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे । इसकी सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। किंतु नहीं दी गई तो उसने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की है। जिसका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया। याची अभिषेक कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आयुक्त को अपील तय करने की प्रार्थना की। जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने की।
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